किसान खरीद सकते है अपने मन का ट्रैक्टर, इस योजना के जरिए आज ही आवदेन करें – किसान खुश हैं क्योंकि अब वे अपने पसंदीदा ट्रैक्टरों पर 50% सब्सिडी और आवश्यक कृषि उपकरणों पर 80% सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अभी कार्य करें।
प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना
राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना को प्रतिबिंबित करते हुए एक ट्रैक्टर वितरण पहल को हरी झंडी दे दी है। यह अभूतपूर्व योजना किसानों को ट्रैक्टरों पर 50% की पर्याप्त सब्सिडी और महत्वपूर्ण कृषि उपकरणों पर 80% की प्रभावशाली सब्सिडी का वादा करती है, जिसका लक्ष्य कृषि पद्धतियों को बढ़ाना और किसानों की आर्थिक भलाई को मजबूत करना है।
ट्रैक्टरों और उपकरणों पर सब्सिडी
सभी जिलों के किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल पंचायतें, जल संचयन समितियाँ और विभिन्न कृषि संगठन इस योजना से लाभान्वित होंगे। एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरणों के लिए 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ, इस राशि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सब्सिडी द्वारा कवर किया जाएगा। सब्सिडी में ट्रैक्टरों के लिए 50% की कटौती और कृषि उपकरणों के लिए 80% की कटौती शामिल है।
सराकर का बजट
राज्य योजना प्राधिकृत समिति से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए लंबित इस योजना को चरणों में लागू करने की तैयारी है। 80 करोड़ रुपये के बजट से समर्थित प्रारंभिक चरण में 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरण वितरित करने का लक्ष्य है। 10 एकड़ से अधिक खेती योग्य भूमि और वैध ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।
धनराशि कैसे मिलेगा:
सुविधा बढ़ाने के लिए अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इच्छुक पार्टियां जिला-स्तरीय समिति को आवेदन जमा कर सकती हैं, जो पात्र लाभार्थियों की सूची संकलित करेगी।
किसानों को सशक्त बनाना
यह पहल न केवल किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है, बल्कि नई शक्ति और संभावनाओं का संचार भी करती है, जिससे उन्हें अधिक दृढ़ संकल्प के साथ काम करने और उच्च कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल झारखंड के किसान ही इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
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FAQs
1.) इस योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है?
Ans:- सभी जिलों में व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल पंचायत, जल संचयन समितियां, लैंप और अन्य कृषि संगठन जैसी विभिन्न संस्थाएं लाभ के लिए पात्र हैं।
2.) किसान किस तरह की सब्सिडी की उम्मीद कर सकते हैं?
Ans:-किसान ट्रैक्टरों पर 50% सब्सिडी और कृषि उपकरणों पर 80% की प्रभावशाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
3.) एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरणों की अनुमानित लागत क्या है?
Ans:- लागत लगभग 10 लाख रुपये होने का अनुमान है, जिसमें एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण शामिल हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा सब्सिडी द्वारा कवर किया गया है।
4.) वितरण को प्राथमिकता कैसे दी जाएगी?
Ans:- पहले चरण में, 80 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरणों के वितरण की सुविधा मिलेगी। 10 एकड़ से अधिक खेती योग्य भूमि और वैध ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस वाले समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।
5.) लाभार्थियों को सब्सिडी कैसे प्राप्त होगी?
Ans:- अतिरिक्त सुविधा के लिए अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
6.) किसान इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
Ans:- आवेदन जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो लाभार्थियों की सूची संकलित करेगी।